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इनकम टैक्स स्लैब: आईटीआर फाइल करने वालों के लिए नई गाइडलाइन… राहत या आपदा?

अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। भविष्य में केंद्र सरकार कई ऐसी सुविधाएं देगी, जिससे आपको अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस इनकम टैक्स स्लैब को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है

2.5 लाख रुपये तक की आय पर फिलहाल टैक्स नहीं लगता, लेकिन इनकम के कई ऐसे स्रोत हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता है. हम आज उसी आय के बारे में चर्चा करेंगे जिस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। आयकर

अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति किसी भी संस्था में 5 साल तक लगातार काम करता है और 5 साल बाद कंपनी छोड़ देता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार होता है। इस राशि पर कर पूरी तरह से कटौती योग्य हैं। सरकारी कर्मचारी की 20 लाख तक की सैलरी टैक्स फ्री है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी 10 लाख तक की टैक्स फ्री राशि उपलब्ध है।

पीपीएफ और ईपीएस के लिए टैक्स फ्री स्लैब भी है:

एक वेतनभोगी व्यक्ति का पीपीएफ पैसा कर के अधीन नहीं है। मैच्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, अगर कर्मचारी ने लगातार पांच साल तक काम किया है, तो उसे अपने ईपीएफ निकासी पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, अगर आपके माता-पिता आपको कोई पारिवारिक संपत्ति, नकद या आभूषण देते हैं तो उन्हें भी कर से छूट मिलती है। अपने माता-पिता से ऐसा उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। यदि निवेश किया जाता है और इससे आय अर्जित की जाती है तो राशि पर कर लगेगा।

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